छेड़खानी एवं धमकी के आरोपी की जमानत मंजूर

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

युवती के साथ अश्लील हरकत करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी के.के. वर्मा उर्फ कृष्ण कुमार वर्मा की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली है।

स्पेशल सीजेएम माननीय शिवानंद गुप्ता ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को रिहाई के आदेश दिए हैं।

थाना कमला नगर में दर्ज मामले के अनुसार, वादी का आरोप था कि नटराज पुरम निवासी आरोपी पिछले कई महीनों से उसकी पुत्री का पीछा कर रहा था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था।

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आरोप है कि दो बार घर आकर भी उसने अभद्रता की। पूर्व में परिजनों से शिकायत करने पर आरोपी के पक्ष ने माफी मांगी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दीं।

शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने देर रात फोन कर युवती से अश्लील बातें कीं और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमृत सिंह और सोनू राजपूत ने तर्क पेश किए।

अदालत ने अपराध की धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा के प्रावधान और मामले के मजिस्ट्रेट ट्रायल होने के आधार पर आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।

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विवेक कुमार जैन
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