आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कल, 9 मई 2026 को जनपद आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन होने जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव माननीय पंकज कुमार-I ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लोक अदालत में बैंक, फाइनेंस कंपनियों, विद्युत विभाग और मोबाइल कंपनियों के निस्तारण पटल के साथ-साथ एक विशेष चिकित्सा हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी।
आम जनता के लिए यह अपने लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर खत्म करने का एक सुनहरा अवसर है।

यातायात चालानों के निस्तारण के लिए वर्षवार अलग-अलग न्यायालय निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2022 के चालानों की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा की जाएगी, जबकि वर्ष 2023 के मामले विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहाँ सुने जाएंगे।
इसी क्रम में वर्ष 2024 के चालान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-12 और वर्ष 2025 के चालान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-09 के समक्ष निस्तारित किए जा सकेंगे।
सचिव माननीय पंकज कुमार-I के अनुसार, इस बार प्रशासन और विभिन्न न्यायालयों द्वारा अब तक लगभग 7,35,000 से अधिक वादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए चिन्हित किया गया है। लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन कल सुबह 9:00 बजे जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक द्वारा किया जाएगा।
लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों, बैंक कर्मियों और अन्य आगंतुकों की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय परिसर के पीछे गेट नंबर 5 के पास विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक वादकारियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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