आगरा।
पशु व्यापारी से तमंचे के बल पर नकदी लूटने के मामले में अदालत ने त्वरित फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) माननीय विकास गोयल ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रमन को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामला थाना शमशाबाद में दर्ज कराया गया था। वादी मुकदमा शकील का आरोप था कि २६ जुलाई २०१९ की सुबह वह अपने घर से पशु खरीदने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा फतेहाबाद जा रहा था।
सुबह करीब सवा आठ बजे जैसे ही वह कोलारा मोड़ के पास पहुंचा, तभी सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल अड़ा दी और उसे रोक लिया।
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इसके बाद बदमाशों ने उसके पेट पर तमंचा लगा दिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके पास मौजूद ३५ हजार रुपए लूटकर फरार हो गए।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी रमन (पुत्र शंकर लाल, निवासी मोहल्ला हर सहाय खिड़की, थाना शमशाबाद, जिला आगरा) को अन्य आरोपियों के साथ नामजद किया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रमन के पास से लूटी गई रकम और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की थी।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) अमन प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की।
उन्होंने अदालत के समक्ष गवाहों और बरामदगी के साक्ष्य पेश करते हुए मजबूत कानूनी तर्क रखे।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद आरोपी रमन को लूट का दोषी पाया और उसे जेल तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
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