आगरा/प्रयागराज ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में बड़ी राहत दी है।
अदालत ने मामले में नामजद स्वीडन के नागरिक जय सिंह और गायत्री देवी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह पूरा मामला अलीगढ़ से जुड़ा है, जहां चंद्रचूड़ सिंह ने अपने दादा की फर्जी वसीयत तैयार कर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इस गंभीर आरोप के आधार पर अभिनेता और उनके भाई की शिकायत पर अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
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इसके विरोध में जय सिंह और गायत्री देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सीडी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और बिनीत विक्रम ने अपना पक्ष रखा, जबकि अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और अभिमन्यु सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और रविकांत पेश हुए।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और वादी पक्ष से जवाब तलब किया है तथा अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है।
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