पुलिस की लापरवाही के चलते विशेष न्यायालय ने दिए रिहाई के आदेश
आगरा के विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट माननीय हर्ष वर्धन की अदालत ने 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोपी इरफान सलमानी उर्फ हनी का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने यह निर्णय पुलिस की कार्यप्रणाली और विवेचना में पाई गई कमियों को आधार बनाते हुए सुनाया।
यह पूरा मामला थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का है, जहां ए.एन.टी.एफ. ऑपरेशन यूनिट के निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक (संख्या जे.के. 21 जे 2914) में भाड़े के सामान के बीच अवैध गांजा भरकर लाया जा रहा है तथा इसे लेने के लिए जकरिया उर्फ जाका अपने साथी मन्नू एवं अन्य लोगों के साथ कार से फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे।
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सूचना के आधार पर पुलिस दल ने मौके पर छापा मारकर ट्रक से 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया और आरोपी इरफान सलमानी सहित अन्य संलिप्त व्यक्तियों को हिरासत में लेकर एन.डी.पी.एस. एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के तहत जेल भेज दिया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं नागेंद्र सिंह कुशवाह और गुफरान अंसारी ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने इस बात को गंभीरता से लिया कि 25 अगस्त की घटना के बावजूद विवेचक द्वारा न तो वादी मुकदमा और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और न ही आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस की इस लचर कार्यप्रायलियों और साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और उसे रिहा करने के आदेश दिए।
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