गवाही से मुकरने पर मृतका के परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश
आगरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट संख्या 7,माननीय सुरजन सिंह की अदालत ने दहेज हत्या और साक्ष्य छिपाने के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पति, सास, ससुर और देवर को बरी कर दिया है।
साथ ही, सुनवाई के दौरान पूर्व दिए गए बयानों से मुकर जाने पर मृतका के पिता, मां और बहन के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
यह पूरा मामला थाना शमसाबाद, जिला आगरा के अंतर्गत दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा गोपाल सिंह निवासी बीरई, थाना सैंया, जिला आगरा ने अपनी दो पुत्रियों अंकिता और वन्दना की शादी 1 मार्च 2025 को क्रमशः आरोपी भाइयों सोनू और मोनू के साथ की थी।
वादी का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनकी पुत्रियों को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
आरोप था कि मांग पूरी न होने पर 21 अप्रैल 2025 को बड़ी पुत्री वन्दना की हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के उद्देश्य से बिना सूचना दिए उसका दाह संस्कार कर दिया गया।
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वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सोनू, देवर मोनू, सास श्रीमती राम दुलारी और ससुर प्रकाशीराम के विरुद्ध दहेज हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
चूंकि पुलिस मृतका का दाह संस्कार हो जाने के कारण शव बरामद नहीं कर सकी थी, इसलिए केवल दाह संस्कार स्थल से राख बरामद की गई थी, जिसके कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया था।
न्यायालय में विचारण और गवाही के दौरान मृतका के पिता गोपाल सिंह, मृतका की सगी बहन वन्दना (जो आरोपियों के परिवार में ही रहती है) और मृतका की मां श्रीमती विजय रानी अपने पूर्व बयानों और गवाही से मुकर गए।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश चंद्रा के तर्कों और साक्ष्यों के अभाव को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही, अदालत ने गवाही से मुकरने के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए वादी मुकदमा गोपाल सिंह, मां श्रीमती विजय रानी और बहन वन्दना के खिलाफ सख्त विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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