आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा में आगामी 12 सितम्बर 2026 को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक द्वारा किया जाएगा। जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव माननीय पंकज कुमार-I के अनुसार, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए अब तक लगभग 5,50,000 मामलों को चिन्हित किया गया है।

इनमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित शमनीय आपराधिक वाद, बैंक व वित्तीय विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, विद्युत तथा जल से जुड़े प्रकरण, राजस्व वाद और अन्य सुलह योग्य मामले शामिल हैं।

यातायात चालानों के लिए विशेष और न्यायालयवार व्यवस्था :

बड़ी संख्या में लंबित यातायात चालानों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा विशेष आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत ओवरस्पीड, सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनने, पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने (Wrong Side Driving) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं से जुड़े चालानों को संबंधित न्यायालयों में भेजा गया है।

वर्ष 2024 और 2025 के दौरान कटे चालानों को विभिन्न अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल जज और स्पेशल जे.एम. न्यायालयों के बीच विभाजित किया गया है, ताकि वादकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत आने वाले चालान इस विशेष व्यवस्था में शामिल नहीं किए गए हैं।

आमजन से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण की अपील :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण से न केवल मुकदमों के बोझ से राहत मिलती है, बल्कि पक्षकारों के बहुमूल्य समय और धन की भी बचत होती है।

प्राधिकरण ने सभी संबंधित विभागों और न्यायलयों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक पात्र मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाया जाए।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *