जिला जज ने रिहाई के दिए आदेश, पुलिस मुठभेड़ में किया गया था गिरफ्तार
बरामदगी के स्वतंत्र गवाह न होने और किसी पुलिसकर्मी के घायल न होने पर मिली राहत
आगरा।
थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा ‘हाफ एनकाउंटर’ के बाद गिरफ्तार किए गए ऑटो चोरी और आर्म्स एक्ट के आरोपी छुट्टा उर्फ शशि कपूर की जमानत याचिका जिला जज ने स्वीकार कर ली है।
अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
क्या था मामला ?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को उपनिरीक्षक (SI) प्रदीप कुमार, मोहित मलिक और आशु कुमार पुलिस बल के साथ गौतम नगर क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे।
इसी दौरान एक हरे रंग के ऑटो को रोकने का इशारा करने पर चालक ने उसे मोड़कर भागने का प्रयास किया।
पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर ऑटो सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
जवाबी फायरिंग में हुए थे घायल:
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ऑटो सवार दो आरोपी छुट्टा उर्फ शशि कपूर और सोहेल घायल होकर झाड़ियों में गिर गए, जबकि उनका एक साथी रेलवे लाइन की ओर भागने में सफल रहा।
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पुलिस ने घायलों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का ऑटो, तमंचे और कारतूस बरामद करने का दावा किया था।
अदालत का तर्क:
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ था।
साथ ही, पुलिस द्वारा दिखाई गई बरामदगी के समय मौके पर कोई स्वतंत्र साक्षी (गवाह) मौजूद नहीं था।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जिला जज ने आरोपी छुट्टा उर्फ शशि कपूर की जमानत मंजूर कर ली।
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