आगरा 22 अगस्त।
चैक डिसऑनर होने के मामलें में आरोपित दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र ब्रज नन्दन गुप्ता निवासी अलका पुरी प्रताप नगर थाना जगदीशपुरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम -5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव नें अदालत में तलब करने के आदेश दिये है।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/accused-of-kidnapping-and-molesting-a-girl-acquitted/
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विक्रम सिंह निवासी नील पदम् कुंज, थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी एवं आरोपी के मध्य मित्रता होने के कारण आरोपी नें 15 फरवरी 23 को वादी से 50 हजार रुपयें उधार लिए थे और 4 माह में रकम
Also Read – https://kanoonaajtak.com/life-imprisonment-to-murder-accused-father-and-sons/
वापस करने का वायदा किया था परन्तु 20 जून 23 को तगादा करनें पर आरोपी द्वारा 50 हजार रुपये का चैक दिया गया उक्त चैक बैंक में जमा करने पर चैक डिसऑनर हो गया।
- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




