आगरा 22 अगस्त ।
युवती के अपहरण एवं दुराचार के मामलें में आरोपित खोवी पुत्र लोमश निवासी बड़ी पार्टी, रायभा, थाना अछनेरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश माननीय
सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थानें पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीया बहन 31 अक्टूबर 2015 की सुबह 6 बजें घर से शौच हेतु खेतों की तरफ गयीं थी।
देर तक वापस नही आने पर उसकी तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि, आरोपी खोवी पुत्र लोमश वादी की बहन को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया हैं।
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वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था,
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादनी मुकदमा, पीड़िता सहित 6 गवाह अदालत में पेश कियें वादनी द्वारा अपनी पूर्व गवाही से अदालत में मुकर जाने एवं पीड़िता द्वारा अपना अंदरूनी चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार करने एवं आरोपी के अधिवक्ता विनय कुमार के तर्क पर अदालत ने आरोपी को सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।




