टेलर मास्टर की हत्या में आरोपित थें
हत्या कर लाश रेल की पटरी पर रख दी थीं
आगरा 22 अगस्त ।
टेलर मास्टर की हत्या कर लाश रेल पटरी पर रखने के मामले में आरोपित मोहन सिंह उर्फ कलुआ, उसके पुत्रगण शेख चन्द उर्फ शेखर एवं जीतू निवासी गण नगला जग्गे, ओलन्दा, थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा को गवाहों के बयानों में विरोधाभास पर एडीजे माननीय दिनेश तिवारी ने बरी करने के आदेश दिये है।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/life-imprisonment-to-murder-accused-father-and-sons/
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा दुर्ग सिंह का छोटा भाई नरायन सिंह कपड़ो की सिलाई का कार्य करता था। 15 अगस्त 2015 की शाम 4.30
Also Read – https://kanoonaajtak.com/supreme-court-asks-protesting-doctors-to-return-to-work/
बजे करीब आरोपी मोहन सिंह उर्फ कलुआ एवं उसके पुत्र गण शेख चन्द उर्फ शेखर एवं जीतू ने वादी के घर आकर अपने परिवार की महिला से सम्बन्ध होने का आरोप लगा वादी के भाई नरायन सिंह से गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी लेकिन उस समय वादी एवं गांव वालों ने बीच बचाव करा दिया।
15 अगस्त 2015 की रात्रि गांव में जागरण का आयोजन होने के कारण वादी के भाई को छोड़ सब जागरण में गये थे, आरोपियों ने सोते समय वादी के भाई का गला दबा उसकी लाश सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से रेल की पटरी पर रख दी।
रेलगाड़ी से कट कर वादी के भाई की लाश के दो टुकड़ें हो गये।
सरकारी वकील द्वारा उक्त मामलें मे वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये गए , परन्तु वह मामलें की पुष्टि करने में विफल रहें ।
अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ हरिदत्त शर्मा के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
- साक्ष्य के अभाव में हत्या के तीन आरोपी बरी: परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां न जुड़ने पर जिला जज ने किया फैसला - August 3, 2026
- एनडीपीएस केस में 9 साल से गवाही न देने पर अदालत सख्त: उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर पेश करने, वेतन रोकने और परिवाद दर्ज करने का आदेश - August 3, 2026
- ब्लू व्हेल वाटर पार्क में बच्चे की मौत का मामला: बिना लाइसेंस और सुरक्षा उपायों के संचालन पर अदालत सख्त, संचालक की जमानत खारिज - August 3, 2026




