कॉर्पोरेशन के पास देयों के भुगतान के लिए संपत्ति बेचने के अलावा विकल्प नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति सहित संपत्ति बेचने की मांगी जानकारी
आगरा / प्रयागराज 12 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र राज्य एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड को अपनी वित्तीय स्थिति व संपत्ति बेचने की राज्य सरकार को भेजी गई संस्तुति की जानकारी के साथ दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मनोज कुमार यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
Also Read - क्षमा की अस्वीकृति की सूचना कैदियों को तुरंत दी जानी चाहिए ताकि वे कानूनी सहायता ले सकें : सुप्रीम कोर्टयाचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याची कार्पोरेशन में कर्मचारी हैं।खस्ता वित्तीय हालत के कारण उसका तबादला कृषि विभाग में कर दिया गया। किंतु कार्पोरेशन में 44 महीने काम के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। जिसकी मांग में यह याचिका दायर की गई है।
कार्पोरेशन के अधिवक्ता वेद व्यास मिश्र ने कहा कि किसानों की सब्सिडी स्कीम सहित गेहूं धान खरीद कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
कार्पोरेशन के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं बचा है।उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब है। संपत्ति बेचने के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा है।
Also Read - आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 14 सितंबर कोयाची अधिवक्ता ने कहा कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन व देयों के भुगतान के लिए कार्पोरेशन ने संपत्ति बेचने की राज्य सरकार को संस्तुति भेजी है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
जिसपर कोर्ट ने कार्पोरेशन से हलफनामा मांगा है।
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