शस्त्र लाइसेंस मामला: सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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आगरा/प्रयागराज।

गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में हाल ही में दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

क्या है पूरा मामला और आरोप ?

गाजीपुर में करीब दो सप्ताह पहले सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा (एफआईआर) दर्ज किया गया था।

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अभियोजन के अनुसार, आरोपियों पर शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराने और फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

इसी मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

एफआईआर रद्द करने की मांग:

सांसद अफजाल अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गाजीपुर में दर्ज इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि मामला राजनीति से प्रेरित है और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अदालत का निर्देश और सरकार से जवाब तलब:

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

अदालत ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है।

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मनीष वर्मा
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