आगरा।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में मंगलवार (4 अगस्त) को अहम सुनवाई होगी।
स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) के न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह की अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कल आदेश सुनाया जाएगा।
मामले की पृष्ठभूमि और वादी की आपत्ति:
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान वादी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।
प्रार्थना पत्र में तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या अधूरी है और उस पर कानूनी रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती।

वादी का कहना था कि पुलिस ने जांच के दौरान वादी और गवाहों के बयान दर्ज कर उनके हस्ताक्षर तो कराए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी (विपक्षिया) कंगना रनौत का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है।
अधिवक्ता के बयान पर सवाल और तलब करने की मांग:
वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस जांच में कंगना रनौत की ओर से केवल उनकी अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने बयान दर्ज कराया है, जो वैधानिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।
इस आधार पर वादी ने अदालत से मांग की कि मामले में विपक्षिया कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया जाए और न्यायालय स्वयं उनका बयान दर्ज कर आगे की सुनवाई करे।
दोनों पक्षों की दलीलें और कल आएगा फैसला:
वादी के इस प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षिया कंगना रनौत के अधिवक्ता की ओर से भी अदालत में आपत्ति एवं जवाब प्रस्तुत किया गया था।
स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) के न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह ने पिछली तिथि पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद वादी के प्रार्थना पत्र पर आदेश के लिए मंगलवार, 4 अगस्त की तिथि नियत की थी।
अदालत कल इस बात पर अपना फैसला सुनाएगी कि अभिनेत्री को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाए या नहीं।
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