नाबालिग से दुराचार के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
घर में अकेला पाकर किया था अपहरण, कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना
6 साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

आगरा।

नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी सुनील पुत्र कन्हैया लाल (निवासी गुलाब नगर, बोदला, थाना जगदीशपुरा) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था मामला ?

घटना 17 जनवरी 2018 की है। थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार, वादी की 15 वर्षीया पुत्री दोपहर के समय घर में अकेली थी।

उसी दौरान आरोपी सुनील घर में घुस आया और किशोरी को डरा-धमका कर अपने साथ ले गया। आरोपी उसे अपनी बहन के घर ले गया, जहाँ उसने नाबालिग के साथ जबरन दुराचार किया।

पुलिस की कार्रवाई और गवाही:

पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 19 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को उसके चंगुल से मुक्त कराया।

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मामले के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने अदालत में पीड़िता और वादी सहित कुल सात गवाह पेश किए।

अदालत का फैसला:

विशेष लोक अभियोजक की दलीलों और पत्रावली पर मौजूद पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने सुनील को अपहरण और दुराचार का दोषी पाया।

न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।

जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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विवेक कुमार जैन
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