आगरा।
जनपद आगरा के थाना बाह क्षेत्र में महिंद्रा थार गाड़ी पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में जिला जज की अदालत ने मुख्य आरोपी गोपाल सोनी उर्फ कन्हैया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
अदालत ने मामले की गंभीरता, घायल की मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद यह कड़ा फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष और थाना बाह में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी शीलू पचौरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 13 जून 2026 को वह अपने साथी लाल सिंह गुर्जर और नरेंद्र गुर्जर के साथ अपनी महिंद्रा थार कार से किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे।
इसी दौरान रास्ते में आरोपी गोपाल सोनी उर्फ कन्हैया (पुत्र अतुल सोनी, निवासी गली जोरावर, बाह, जिला आगरा) और उसके अन्य साथियों ने उनकी कार को अचानक घेर लिया।

वादी का आरोप है कि आरोपी गोपाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। इसी बीच एक अन्य आरोपी छोटू वर्मा ने लोहे के सरिये से प्रहार करके थार कार का शीशा चकनाचूर कर दिया।
अपनी जान बचाने के लिए जब वादी ने कार वहां से तेजी से भगाई, तो आरोपियों ने पीछे से भी फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वादी का साथी लाल सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था।
अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा और पुष्पेंद्र पचौरी ने पैरवी की।
अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष घायल की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की और घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।
जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल आख्या और अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गोपाल सोनी उर्फ कन्हैया की जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश दिए।
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