आगरा ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने वाहन बीमा क्लेम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय पारित किया।
मामला सोनू अग्रवाल बनाम आत्माराम ऑटो एंटरप्राइजेज और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है। परिवादी सोनू अग्रवाल की महिंद्रा बोलेरो पिकअप (यूपी 83 सी टी 2981) में 24 नवंबर 2022 को धौलपुर में वायरिंग शॉर्ट होने से आग लग गई थी, जिससे वाहन का इंजन पूरी तरह खराब हो गया था। वाहन का बीमा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस से था, जिसकी कुल बीमित राशि (आईडीवी) 6,20,000/- रुपये थी।
क्षतिग्रस्त वाहन को मरम्मत के लिए अधिकृत वर्कशॉप, आत्माराम ऑटो एंटरप्राइजेज ले जाया गया, जहां मरम्मत का कुल खर्च 5,75,135/- रुपये बताया गया।
परिवादी ने मरम्मत के लिए वर्कशॉप में 1,00,000/- रुपये जमा भी करा दिए थे। लेकिन, बीमा कंपनी ने आवश्यक दस्तावेजों के अभाव का हवाला देते हुए 13 जुलाई 2023 को परिवादी का क्लेम बंद कर दिया। इस बीच, वर्कशॉप ने वाहन खड़ा रहने के एवज में 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पार्किंग शुल्क की मांग भी शुरू कर दी।
आयोग ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम बंद करने के कृत्य को अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में कमी माना।
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आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (गुरमेल सिंह बनाम ब्रांच मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2022) का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियों को क्लेम निपटाते समय बहुत अधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए और ऐसे दस्तावेज नहीं मांगने चाहिए जिन्हें परिवादी अपने नियंत्रण से बाहर होने के कारण प्रस्तुत न कर सके।
आयोग ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस को आदेश दिया है कि वह मरम्मत क्षतिपूर्ति धनराशि 5,75,135/- रुपये का भुगतान 30 अप्रैल 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ करे।
इसके अलावा, बीमा कंपनी को मानसिक व आर्थिक पीड़ा के लिए 50,000/- रुपये तथा वाद व्यय के लिए 10,000/- रुपये का भी भुगतान करना होगा।
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आयोग ने वर्कशॉप की पार्किंग चार्ज की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी द्वारा बकाया 4,75,135/- रुपये का भुगतान करने पर वर्कशॉप वाहन को चालू हालत में सुपुर्द करेगा।
यदि वर्कशॉप ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे परिवादी को 1000/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक क्षति देनी होगी।
वहीं, यदि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि में भुगतान करने में चूक करती है, तो उसे परिवादी को 6 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
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