आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराया है।
आयोग ने परिवादिनी को उनकी परिपक्वता राशि 4,31,746/- रुपये मय ब्याज वापस करने का सख्त आदेश दिया है।
यह मामला आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र की निवासी श्रीमती स्मृति सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता जसमीत सिंह आहूजा के माध्यम से दायर किया गया था।
परिवादिनी ने 10 नवंबर 2012 को फिक्स डिपॉजिट योजना के तहत 50,000/- -50,000/- रुपये के दो निवेश किए थे।
छह साल बाद परिपक्वता राशि का भुगतान करने के बजाय, कम्पनी ने दिवालिया होने की बात कहकर निवेशित राशि को हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के नाम पर नए सर्टिफिकेट में परिवर्तित कर दिया।
इसके तहत 13 नवंबर 2021 को नए प्रमाणपत्र जारी किए गए और दो वर्ष बाद 13 नवंबर 2023 तक कुल 4,31,746 रुपये के भुगतान का लिखित वादा किया गया। लेकिन निर्धारित तिथि के बाद कई बार संपर्क करने पर भी परिवादिनी को कोई भुगतान नहीं किया गया।
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नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिपक्षी कंपनियों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि या जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए परिवादिनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने 22 अक्टूबर 2026 को दिए गए अपने निर्णय में आदेश दिया कि कंपनियां 45 दिन के भीतर परिपक्वता राशि 4,31,746/- रुपये का भुगतान परिवादिनी को करें। इस राशि पर 13 नवंबर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा।
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आयोग ने परिवादिनी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 10,000/- रुपये और वाद व्यय (कानूनी खर्च) के रूप में 5,000/- रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का भी आदेश दिया है।
फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रतिपक्षी कंपनियां 45 दिन के भीतर संपूर्ण धनराशि का भुगतान करने में चूक करती हैं, तो उन्हें 13 नवंबर 2023 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
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