हाई कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर को वारंट तामील करने का दिया निर्देश
आगरा/प्रयागराज 20 नवंबर ।
बार-बार आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर के मार्फत वारंट जारी करते हुए इसे तामील कराने का निर्देश दिया है।
शाहजहांपुर के बलजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया।
इससे पूर्व कोर्ट ने 3 सितंबर 2024 को सरकारी वकील को याचिका पर जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
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24 अक्टूबर को मामले की पुनः सुनवाई हुई तो सरकारी वकील ने बताया कि जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है मगर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया ना ही कोई जानकारी भेजी गई है।
सरकारी वकील ने और समय दिए जाने की प्रार्थना की। इस पर कोर्ट ने जानकारी भेजने की मोहलत बढ़ाते हुए जिलाधिकारी शाहजहांपुर को निर्देश दिया कि यदि 19 नवंबर तक वह अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो स्वयं हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।
19 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से ना तो कोई जानकारी भेजी गई है और ना ही वह स्वयं उपस्थित हुए हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के आदेश की स्पष्ट अवमानना है।
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कोर्ट ने डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सीजीएम शाहजहांपुर को इसका अनुपालन करने के लिए कहा है।
साथ ही आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निर्देश दिया है।
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