आगरा।
जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र में खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद और गंभीर मारपीट के एक मामले में अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) माननीय अमित कुमार यादव की अदालत ने दो महिलाओं सहित कुल छह आरोपियों को मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया है।
हालांकि, अदालत ने दोषियों को जेल भेजने के बजाय एक वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2 नवंबर 2023 की है। थाना खंदौली के अंतर्गत बुर्ज पेंट खेरा निवासी वादिया श्रीमती सुमन जुरेल के पति हरवीर सिंह अपने आलू के खेत पर गए थे।
इसी दौरान आरोपियों ने उनके खेत से जबरन ट्रैक्टर निकालने का प्रयास किया। जब हरवीर सिंह ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी।

सूचना पाकर जब सुमन जुरेल और उनके पुत्र बचाव के लिए मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और फावड़े से उन पर भी हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए।
वादी पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने विजय सिंह, उसकी पत्नी श्रीमती गोविंदी, उनके पुत्र लव जुरेल व कुश जुरेल, तथा अर्जुन सिंह और उसकी पत्नी श्रीमती मुंद्रा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
अदालती कार्यवाही और फैसला:
सुनवाई के दौरान वादिया सुमन जुरेल, उनके पति हरवीर सिंह और पुत्र अनंत सहित कुल छह गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए।
एडीजे 23 माननीय अमित कुमार यादव ने गवाहों के बयानों और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट का बारीकी से अवलोकन किया, जिसके आधार पर सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
सजा के प्रश्न पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव चौधरी और हेमंत चौधरी ने अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए और दोषियों को परिवीक्षा का लाभ देने का अनुरोध किया।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को जेल की सजा न देकर एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
अदालत ने अपने आदेश में यह सख्त हिदायत दी है कि इस एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई भी दोषी किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और सभी के द्वारा समाज में सदाचार तथा शांति बनाए रखी जाएगी।
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