आगरा 24 अक्टूबर ।
थाना सदर के एक मामले में 15 वर्षीय नाबालिक दलित लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार करने के आरोपी भीमा उर्फ भीमसेन उर्फ भीमकांत निवासी मेन रोड हाईवे लाल दरवाजा के सामने फतेहपुर सीकरी आगरा की जमानत स्पेशल जज पोक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने खारिज कर दी है |
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वादी ने दिनांक 21 अगस्त 2024 को तहरीर दी कि रात 8:30 बजे वादी की 15 वर्षी पुत्री घर से सामान लेने दुकान पर गई थी लेकिन काफी समय से घर ना आने पर उसकी तलाश किया गया । तो उसके बेटे एवं परिवारी जनों से कहा की बेटी बाहर दुकान से सामान लेने गई थी लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई है ।
उसकी तलाश करो, सभी लोग तलाश कर रहे थे कि तभी रात्रि 11:30 बजे ताल फिरोज खां में ही प्रेमचंद कुशवाहा के बाड़े में अपनी बेटी को पाया । बेटी से पूछताछ की गई तो बेटी के बताया कि प्रेमचंद कुशवाहा के ड्राइवर ने मेरे साथ गलत काम किया है ।
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भीमा को तलाश किया गया लेकिन भीमा नहीं मिला । भीमा फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है अभियोजन की ओर से डॉ आंबेडकर बार के अध्यक्ष ओपी सिंह राजेंद्र कुमार कर्दम अर्जुन सिंह मनोहर लाल एवं सिद्धार्थ जी कर्दम एडवोकेट ने निशुल्क पैरवी करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें ने सुनने के बाद गंभीर अपराध होने के कारण जमानत खारिज कर दी।
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