दहेज हत्या मामला: अदालत ने पति, सास और ससुर को उन्मोचित करने से किया इंकार ,13 अगस्त को तय होंगे आरोप

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आगरा।

थाना न्यू आगरा क्षेत्र से जुड़े एक दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति, सास और ससुर को राहत देने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 13) माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने आरोपियों द्वारा मुकदमे से उन्मोचित (डिस्चार्ज) होने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। अब अदालत ने इन सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे के विचारण हेतु आरोप तय करने के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है।

अभियोजन पक्ष और थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार, वादी (मृतका के पिता) ने बताया था कि उसकी पुत्री पारिवारिक विवाद के कारण काफी समय से अपने मायके में रह रही थी।

घटना के दिन आरोपी पति जितेंद्र अचानक अपनी ससुराल पहुंचा और अपने पुत्र को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा।

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जब पत्नी ने इसका विरोध किया, तो जितेंद्र ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से मानसिक रूप से व्यथित होकर वादी की पुत्री ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

इस दुखद घटना के बाद वादी द्वारा आरोपी पति जितेंद्र, उसके 72 वर्षीय पिता (ससुर) बाबू लाल और 70 वर्षीया माता (सास) श्रीमती नथिया देवी के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष के अधिवक्ता के माध्यम से आरोपियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया गया था कि आरोपियों के विरुद्ध पत्रावली पर कोई भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः उन्हें इस मामले से उन्मोचित कर दिया जाए।

एडीजे 13 माननीय महेश चंद वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और केस डायरी व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपियों की इस दलील को अमान्य करार दिया।

अदालत ने उन्मोचन के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया है कि अब 13 अगस्त को पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप तय करने की विधिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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विवेक कुमार जैन
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