अवैध खनन, हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आरोपी को छह वर्ष की कैद

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आगरा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के अपर जिला जज (एडीजे) माननीय यशवंत कुमार सरोज की अदालत ने अवैध खनन, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने और चोरी के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी को छह वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा थाना पिंडोरा क्षेत्र के आसेपुरा निवासी आरोपी विनोद पुत्र राम सेवक को दी गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले की प्राथमिकी खनन अधिकारी कमल कश्यप ने वर्ष 2017 में थाना फतेहाबाद में दर्ज कराई थी।

दर्ज मुकदमे के अनुसार, 27 दिसंबर 2017 को अवैध खनन की सूचना मिलने पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी (फतेहाबाद) सुनील कुमार, क्षेत्राधिकारी डॉ. तेजवीर सिंह, तहसीलदार विश्वेश्वर सिंह और खनन अधिकारी ने पुलिस बल के साथ ग्राम साकुरी कलां में ऊंटंगन नदी के किनारे संयुक्त रूप से छापेमारी की थी।

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छापेमारी के दौरान मौके पर 10 से 12 ट्रैक्टर-ट्रॉली और उनके चालक अवैध खनन में लिप्त पाए गए। प्रशासनिक टीम और पुलिस को देखकर आरोपी हमलावर हो गए और भागने का प्रयास करने लगे।

इसी दौरान आरोपी विनोद ने होमगार्ड राघवेंद्र सिंह को जान से मारने की नीयत से उस पर फावड़े से गंभीर हमला कर दिया।

इसके अलावा, आरोपी ने एक अन्य होमगार्ड रामवीर शर्मा को अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने और उपजिलाधिकारी फतेहाबाद के सरकारी वाहन में टक्कर मारने का भी दुस्साहसपूर्ण प्रयास किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा (खनन अधिकारी कमल कश्यप) और घायल होमगार्ड सहित कुल सात गवाह पेश किए गए।

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 माननीय यशवंत कुमार सरोज ने गवाहों के बयान, घायलों की मेडिकल रिपोर्ट और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी विनोद को सभी गंभीर धाराओं में दोषी पाया और उसे छह वर्ष की कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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