आगरा।
मंटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज दुराचार और मारपीट के एक मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला मामले की परिस्थितियों और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया।
न्यायिक जानकारी के अनुसार, वादी ने मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 14 जून 2026 की रात 10 बजे उसके पड़ोसी बबलू उर्फ मानव (पुत्र विश्व राम, निवासी टीला नंद राम) और उसके भाई अतुल ने बिना किसी कारण उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इसके बाद वादी ने एक अन्य तहरीर देकर आरोपी बबलू पर अपनी पत्नी के साथ दुराचार करने का गंभीर आरोप भी लगा दिया।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं, विमल बघेल और आकाश शर्मा ने अदालत को बताया कि पूरा मामला रंजिश से प्रेरित और झूठा है।
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वादी आरोपी के घर पर जूते बनाने का काम करता था और उसने 14,500/- रुपये एडवांस ले रखे थे।
पैसे लेने के बावजूद वादी काम पर नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए वादी ने अपनी पत्नी का सहारा लेकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बचाव पक्ष ने अदालत के संज्ञान में यह तथ्य भी रखा कि इस मामले में वादी की पत्नी ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से भी साफ इनकार कर दिया था।
दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, जिला जज ने बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी बबलू उर्फ मानव की जमानत स्वीकृत कर उसे रिहा करने के आदेश पारित कर दिए।
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