आगरा 05 दिसम्बर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित भीकाराम, श्रीधर एवं प्रेम नरायन निवासी गण ग्राम विप्रावली, थाना पिनाहट को दोषी पातें हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत नें दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना पिनाहट में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा पुरुषोत्तम पुत्र तोता राम निवासी ग्राम विप्रावली थाना पिनाहट का आरोप था कि 1 अप्रेल 1999 की सुबह 6 बजे वादी अपने भाई गया राम, जगदीश, तथा पुत्र गण संजय एवं मनोज के साथ खेत से फसल काट रहे थे।
Also Read – धोखाधड़ी आरोपी को अदालत में तलब होने के आदेश

9 बजे करीब आरोपी भीकाराम पुत्र काशीराम, श्रीधर पुत्र भगवान स्वरूप, प्रेम नरायन पुत्र सत्य नरायन एवं अन्य ने हथियारों से लैस हो गाली गलौज कर फसल काटने का विरोध कर फरसे, कुल्हाड़ी से हमला कर वादी, उसकें भाई जगदीश, गया राम एवं पुत्र गण मनोज एवं संजय को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
मुकदमे कें विचारण के दौरान सत्य नरायन, भगवान स्वरूप एवं राम दास की मौत हो जाने पर अदालत ने उनकें विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी।
Also Read – दो करोड़ चालीस लाख की धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत एवं अन्य आरोप में अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का सहारा समूह की कंपनियों पर सख्त रुख: निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश - July 1, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026




