आगरा 05 दिसम्बर ।
धोखाधड़ी के मामले में आरोपित यशवी शर्मा को एसीजेएम 8 माननीय दीपांकर यादव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार सिंह नें अपने अधिवक्ता जय वरदान के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी यशवी शर्मा नें घरेलू जरूरत बतातें हुये वादी से 1 लाख 70 हजार रुपये ले 6 माह में वापस करने का वायदा किया था ।
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समयावधि की समाप्ति उपरांत तगादा करनें पर आरोपी द्वारा 1 लाख दस हजार रुपये का चैक दें शेष राशि बाद मे देनें को कहा ।
चैक को बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया था।
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