अवैध धर्मांतरण एवं अपहरण के चर्चित मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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आगरा।

जनपद के बहुचर्चित अवैध धर्मांतरण एवं युवतियों के अपहरण के मामले में जिला जज की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी हैं।

अदालत ने मामले की गंभीरता और अभियोजन पक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया।

जिन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई हैं, उनमें नया बाजार, गढ़ी मोहल्ला, धनबाद (झारखंड) निवासी अयान जावेद पुत्र मोहम्मद जावेद आलम तथा बंधक वाली गली, नवाबगंज, आजाद मार्केट, थाना बाड़ा हिंदू राव, उत्तरी दिल्ली निवासी परवेज अख्तर पुत्र सईद शामिल हैं।

दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

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थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने अपनी दो पुत्रियों के अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया था। मामले की विवेचना के दौरान सदर पुलिस ने अपहृत दोनों युवतियों को कोलकाता के तपसिया क्षेत्र से सकुशल बरामद किया था।

जांच के उपरांत पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ-साथ विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं बढ़ाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता जगदीश कुमार तथा जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

अदालत ने अभियोजन के तर्कों एवं अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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