दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने और मेडिकल कराने के अदालत ने दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में विवेचक की लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने तथा नियमानुसार उसके बयान दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

मामले के अनुसार, थाना शाहगंज क्षेत्र के न्यू खवासपुरा निवासी रुखसार पुत्री गफ्फार ने अपने पति शाहरुख, सास नजमा, ससुर इशाकुद्दीन और देवर अजहर (निवासीगण गली अहीरयान, डींग गेट, थाना गोविंद नगर, मथुरा) के विरुद्ध मारपीट एवं दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था।

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मुकदमा दर्ज होने के बावजूद संबंधित विवेचक द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और न ही उसके बयान अंकित किए गए।

विवेचना में हो रही इस शिथिलता को देखते हुए पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले की प्रगति आख्या तलब करने और आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई थी।

अदालत ने वादिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवेचक को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराएं और उसके बयान दर्ज कर विवेचना को आगे बढ़ाएं।

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विवेक कुमार जैन
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