आगरा।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से ताजमहल को तेजोमहादेव मंदिर घोषित करने को लेकर दाखिल वाद में अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण शुक्रवार को नियत प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित कर दी।
यह मामला अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-द्वितीय माननीय सोनम शर्मा की अदालत में विचाराधीन है।
वाद संख्या 197/2024 (श्री भगवान श्रीतेजोमहादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि) में वादी पक्ष की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 6 नियम 17 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नियत थी।

वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते पत्रावली पर आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी और अदालत ने अग्रिम सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि इस वाद में वादी पक्ष द्वारा ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल को मूल रूप से भगवान शिव का तेजोमहादेव मंदिर होने का दावा प्रस्तुत किया गया है और इसे लेकर विधिक अनुतोष की मांग की गई है।
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