आगरा १६ जून ।
चेक डिसऑनर के एक मामले में, एसीजेएम-4 माननीय प्रगति सिंह ने आरोपित इंद्र पाल सिंह मग्गो, प्रोप्राइटर भारती गिफ्ट दीप स्टेशनरी, को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, वादी जसविंदर सिंह, निवासी महर्षिपुरम, ककरैठा, थाना सिकंदरा, जिला आगरा, और आरोपी इंद्र पाल सिंह मग्गो के बीच पारिवारिक संबंध थे। इसी के चलते आरोपी ने अपने पिता के इलाज के लिए वादी से 1 लाख 90 हजार रुपये उधार लिए थे और 4 महीने के भीतर वापस करने का वादा किया था।
Also Read – धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत मिली
निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद, जब वादी ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उन्हें उक्त राशि का एक चेक दिया। जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर हो गया।
वादी ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से आरोपी को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान न मिलने पर उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया।
एसीजेएम-4 माननीय प्रगति सिंह ने अब इस मुकदमे के विचारण के लिए आरोपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर, नाली विवाद में फंसाने की दी गई दलील - June 29, 2026
- जीजा की हत्या के आरोप में साला और दो अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी, मुख्य गवाह अपने बयान से पलटे - June 29, 2026
- अधिवक्ता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला व लूट, दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल - June 29, 2026




