आगरा १६ जून ।
धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में आरोपित अब्दुल सलाम (पुत्र इमामुद्दीन, निवासी किदवई नगर, सराय ख्वाजा, थाना शाहगंज, जिला आगरा) द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अपर जिला जज माननीय अमरजीत ने स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए।
मामले के अनुसार, वादी गुलचमन, निवासी आजम पड़ा, थाना शाहगंज, जिला आगरा ने आरोपी अब्दुल सलाम के खिलाफ एक परिवाद प्रस्तुत किया था। वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी उनके मकान में किरायेदार था।
वर्ष 2013 में, आरोपी ने महाराष्ट्र सरकार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नौकरी दिलाने के नाम पर वादी से एक लाख रुपये लिए थे और नियुक्ति पत्र मिलने पर एक लाख रुपये और देने को कहा था।
Also Read – लूट और हत्या के प्रयास के आरोपी 14 साल बाद बरी
एक लाख रुपये लेने के बाद, आरोपी कथित तौर पर मुंबई चला गया। वर्ष 2014 में, जब वादी को आरोपी के आगरा आने की जानकारी मिली, तो वह उससे मिलने गया।
वादी ने आरोप लगाया कि वहां आरोपी और अन्य लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर उनकी रिहाई के आदेश दिए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर, नाली विवाद में फंसाने की दी गई दलील - June 29, 2026
- जीजा की हत्या के आरोप में साला और दो अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी, मुख्य गवाह अपने बयान से पलटे - June 29, 2026
- अधिवक्ता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला व लूट, दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल - June 29, 2026




