7.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में महिला कोर्ट में तलब, 18 नवंबर को पेशी का आदेश

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

7 लाख 50 हजार रुपये का चेक बाउंस (डिशऑनर) होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-9) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी महिला को तलब किया है।

न्यायालय ने जीवन ज्योति एन्क्लेव, दयालबाग निवासी श्रीमती विमलेश को आगामी 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।

यह मुकदमा आवास विकास कॉलोनी (थाना हरीपर्वत) निवासी अनुज बैरी ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से दायर किया है।

परिवाद के अनुसार, वादी के पिता और आरोपी महिला के पति के बीच वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध थे। वादी के पिता के निधन के बाद भी दोनों परिवारों के बीच यह मधुर संबंध कायम रहे।

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इसी जान-पहचान के आधार पर 4 अप्रैल 2019 को आरोपी महिला ने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में पैसों की आवश्यकता बताकर वादी से 8 लाख रुपये उधार लिए थे और एक साल के भीतर यह रकम वापस करने का वादा किया था। हालांकि, तय समय सीमा बीतने के बाद जब वादी ने अपने पैसे मांगे, तो महिला लगातार टालमटोल करती रही।

शिकायत के अनुसार, काफी दबाव के बाद 4 जून 2026 को आरोपी महिला ने वादी को 50 हजार रुपये नकद दिए और शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये का चेक सौंपा। लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर यह चेक डिशऑनर हो गया, जिसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली।

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मामले की सुनवाई के दौरान एसीजेएम-9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह की दलीलों को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

इसके बाद अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला को 18 नवंबर के लिए तलब करने का आदेश जारी किया है।

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विवेक कुमार जैन
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