आगरा।
करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में आरोपिता नौकरानी की मां इमला, निवासी महाराष्ट्र कॉलोनी थाना हरीपर्वत द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत प्रार्थना पत्र को अपर जिला जज दस माननीय प्रदीप कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।
वादी अनिल कुमार कौशिक ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर यह आरोप लगाया था कि उनका फरह, मथुरा में उन्नति कॉलेज है।
घटना एक अगस्त 2026 की दोपहर की है, जब उनके फ्लैट नंबर 102, अनुपम रॉयल अपार्टमेंट, विजय नगर के अंदर वाले कमरे में रखी अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे और उनके खाली बैग बेड पर पड़े मिले थे।
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चोरी गए सामान में सोने की चेन, सेट, सोने की 17 गिन्नियां, दो जोड़ी टॉपस, झुमकी तथा चांदी की चेन, पायल, चूड़ियां और अंगूठी शामिल थीं।
वादी ने घर पर काम करने वाली नौकरानी चांदनी, पूजा, संजना और उनकी मां इमला आदि पर संदेह जताया था।
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पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना का खुलासा करते हुए चारों महिलाओं को गिरफ्तार किया था और उनके घरों से चोरी का करीब 80 लाख रुपये का माल बरामद किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने न्यायालय में तर्क दिए कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी को निरस्त किया जाना चाहिए।
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