आगरा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-11) माननीय राजमंगल सिंह यादव की अदालत ने एक छात्र के हाथ में जबरन तमंचा पकड़ाकर उसका वीडियो बनाने और हर महीने पांच हजार रुपये की चौथ (रंगदारी) मांगने के मामले में अपना फैसला सुनाया है।
अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी संभव जैन की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं।
इस घटना के संबंध में थाना एत्माद्दौला में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी मुकदमा के अनुसार, उनका पुत्र सचिन नीट (मेडिकल प्रवेश परीक्षा) की तैयारी कर रहा है।
आरोप है कि 25 मई को आरोपी संभव जैन (पुत्र अशोक कुमार जैन, निवासी बी ब्लॉक, कालिंदी विहार, थाना ट्रांस यमुना) अपने अन्य साथियों, आशु और हनी के साथ वादी के पुत्र की कोचिंग पर पहुंचा। वे सचिन को वहां से बुलाकर अपने साथ चीनी का रोजा ले गए।
प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने सचिन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद उन्होंने जबरन सचिन के हाथ में एक तमंचा पकड़ा दिया और उसका वीडियो बना लिया।
आरोपियों ने धमकी दी कि यदि उन्हें हर महीने पांच हजार रुपये का हफ्ता नहीं दिया गया, तो वे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उनके पुत्र की जेब में रखे 800 रुपये भी जबरन निकाल ले गए।

अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, आरोपी संभव जैन की ओर से उनके अधिवक्ता कौशल कुमार ने पैरवी की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि इस घटना की प्राथमिकी (एफआईआर) घटना के पूरे 6 दिन बाद दर्ज कराई गई है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है।
इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस कथित घटना को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। न्यायालय ने घटना की रिपोर्ट 6 दिन की देरी से दर्ज कराने के तथ्य और मामले में किसी स्वतंत्र गवाह के न होने के आधार पर बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार किया।
इन तथ्यों के दृष्टिगत, एडीजे-11 की अदालत ने आरोपी संभव जैन का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया और उसे जेल से रिहा करने के आदेश पारित किए।
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