आगरा की प्रसिद्ध अब्बू लाला दरगाह पर गुंडागर्दी और अवैध वसूली के मामले में अदालत सख्त, आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत ने अब्बू लाला दरगाह और उसके आसपास के क्षेत्र में गुंडागर्दी, दुकानदारों से अवैध वसूली और मारपीट के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

अदालत के आदेश पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने पांच महिलाओं सहित कुल आठ आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

इस मामले में वादिया शबनम (पत्नी इरशाद, हाल निवासी अब्बू लाला की दरगाह, थाना न्यू आगरा) ने अपने अधिवक्ता चौधरी समीर के माध्यम से सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

वादिया ने न्यायालय को अवगत कराया कि उनकी बहन सुल्ताना (पत्नी साबिर) अब्बू लाला की दरगाह के समीप स्थित खलीफा सरकार की दरगाह पर रहती हैं।

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में रहने वाले आसिफ उर्फ पच्चीसा, आकिफ और उनके अन्य साथी दरगाह परिसर में आकर गुंडागर्दी और गाली-गलौज करते हैं।

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आरोप है कि ये लोग असहाय लोगों से जबरन अवैध वसूली करते हैं और पैसे न देने पर उनके साथ मारपीट की जाती है।

वादिया के अनुसार, 1 मई 2026 की रात लगभग 10:30 बजे विपक्षीगण वहां पहुंचे और वादिया के साथ मारपीट व छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब वादिया की बेटी और बहन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की।

अदालत ने वादिया के प्रार्थना पत्र और उनके अधिवक्ता की दलीलों की गंभीरता को देखते हुए न्यू आगरा थानाध्यक्ष को तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।

न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में स्थानीय पुलिस ने आसिफ उर्फ पच्चीसा, आकीब, साबिर, कल्लो और शबीना सहित कुल आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मामले की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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विवेक कुमार जैन
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