आगरा ।
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एससीजेएम) माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने भाजपा नेता गौरव राजावत सहित पांच लोगों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और चौथ (रंगदारी) मांगने के आरोप में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवाद (कंप्लेंट केस) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने मामले में वादिया के बयान दर्ज करने के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
इस मामले में वादिया श्रीमती रानी (पत्नी ताहिर खान, निवासी जाफरी वाली गली, आजम पाड़ा, थाना शाहगंज) ने अपने अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शेवाल और विश्व रत्न प्रताप सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
वादिया ने अदालत को बताया कि 7 अगस्त 2025 को उसने विपक्षीगण गिरीश कुमार, राजकुमार, पंकज कुमार और श्रीमती गीतू करमचंदानी से एक मकान खरीदा था और उसका विधिवत बैनामा कराया था।
अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 21 सितम्बर 2025 को जब वादिया अपने नए मकान में गृह प्रवेश का कार्यक्रम कर रही थी, तभी भाजपा नेता गौरव राजावत बड़ी संख्या में युवकों के साथ वहां पहुंचे।
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उन्होंने नाते-रिश्तेदारों की मौजूदगी में घर पर भारी हंगामा किया। आरोपियों ने पूर्व मकान मालिकों पर अपना 5 लाख रुपये का कर्ज बकाया बताते हुए वादिया के पति आदि से गाली-गलौज की और 5 लाख रुपये की मांग की। रकम न देने पर उन्होंने मकान खाली करने की धमकी भी दी।
आरोप यह भी है कि सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों ने पुलिस बुला ली और वादिया के पति को थाने ले जाकर उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई।
इसके दो दिन बाद, 23 सितम्बर 2025 को आरोपी पुनः वादिया के मकान पर आए और घर के ताले तोड़कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और अन्य कीमती सामान लूट ले गए।
वादिया द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को सीधे एफआईआर (मुकदमा) दर्ज करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है।
अब इस मामले में नियत तिथि 30 जुलाई को वादिया के प्रारंभिक बयान दर्ज किए जाएंगे।
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