आगरा/प्रयागराज २३ मई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने फतेहपुर के गांव सभा की तालाब भूमि पर बनी मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी।
शुक्रवार की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। यह याचिका वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है।
गौरतलब है कि मस्जिद के खिलाफ यूपी राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर 22 अगस्त 2024 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने इसी ध्वस्तीकरण आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। अब सभी की निगाहें जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस मामले में आगे का रुख तय करेगा।
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