आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 9 (एसीजेएम 9) माननीय मोहित प्रसाद की अदालत ने 20 लाख रुपये का चेक बाउंस (अनादृत) होने के एक मामले का संज्ञान लेते हुए शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) के स्वामी को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।
घटना की पृष्ठभूमि:
न्यायालय में दायर परिवाद के अनुसार, वादी प्रमेंद्र त्यागी ने विपक्षी दिनेश चंद जैन (प्रोपराइटर, जय जिनेंद्र शीत गृह प्राइवेट लिमिटेड, राजा खेड़ा रोड, भानपुरा, थाना शमसाबाद, जिला आगरा) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वादी का कहना है कि उसने विपक्षी के शीत गृह में आलू के 2600 पैकेट या कट्टे भंडारण के लिए रखे थे।
चेक अनादृत होने का मामला:
वादी का आरोप है कि विपक्षी दिनेश चंद जैन ने वादी के रखे हुए उन आलू के पैकेटों को बेच दिया।
इस बिक्री के एवज में विपक्षी ने वादी को 20 लाख रुपये का एक चेक प्रदान किया था।

जब वादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए उस चेक को अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया, तो वह चेक अनादृत (बाउंस) हो गया।
अदालत में कार्यवाही और आदेश:
वादी की ओर से उनके अधिवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने अदालत में कानूनी पक्ष रखा।
उन्होंने चेक बाउंस होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों को गंभीरता से सुना और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, आरोपी दिनेश चंद जैन को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) का सामना करने के लिए अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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