एनडीपीएस के पुराने मामले में फरार आरोपी पर कार्रवाई न करने पर थानाध्यक्ष शाहगंज अदालत में तलब

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आगरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 13) माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने और एक पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर सख्त रुख अपनाया है।

न्यायालय ने पुलिस की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष (एसएचओ) शाहगंज को 8 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है।

क्या है पूरा मामला:

न्यायालय के समक्ष उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एडीजे 13 की अदालत में राजेश उर्फ राजकुमार नामक आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2010 से एनडीपीएस (मादक पदार्थ नियंत्रण) अधिनियम के तहत एक मुकदमा विचाराधीन है।

यह आरोपी पिछले काफी लंबे समय से न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रहा है और लगातार फरार चल रहा है।

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अदालत के आदेशों की अनदेखी:

आरोपी के लंबे समय से अदालत में हाजिर न होने की स्थिति में, न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट और फरारी की उद्घोषणा के आदेश पारित किए गए थे।

इसके साथ ही, अदालत ने थानाध्यक्ष शाहगंज को इस फरार आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए थे।

8 जुलाई को देना होगा स्पष्टीकरण:

लगातार आदेशों के बावजूद, थानाध्यक्ष शाहगंज द्वारा अदालत के आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया गया और न ही आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया गया।

पुलिस की इस निष्क्रियता पर एडीजे 13 ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष शाहगंज आगामी 8 जुलाई को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हों और आदेश का पालन न करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

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विवेक कुमार जैन
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