आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दो फरार अभियुक्तों को बड़ा झटका दिया है।
जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू और आकाश मौर्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
जानिये क्या थी याचिका ?
* दोनों आरोपियों ने जौनपुर के कोतवाली में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
* दोनों पर कोडीन कफ सिरप के अवैध मामले में आरोपी बनाया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला:
याचिका का राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने जोरदार विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की याचिका को तत्काल खारिज कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद, दोनों फरार अभियुक्तों के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।यह मामला दवाओं के अवैध व्यापार और इससे जुड़े अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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