दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी बरी, गवाही में मिला गंभीर विरोधाभास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने दुराचार, अवैध वसूली और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक युवक को साक्ष्यों के अभाव और पीड़िता की गवाही में भारी विरोधाभास पाए जाने के चलते बरी कर दिया है।

इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी के पिता को भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष और थाना बरहन में दर्ज मुकदमे के विवरण के अनुसार, वादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के विवाह के लिए 3 लाख 40 हजार रुपये एकत्र कर एक बक्से में रखे थे।

19 मार्च 2020 को जब बक्से से रुपये गायब मिले, तो परिजनों ने पूछताछ की। शिकायत के अनुसार, पुत्री ने बताया कि मोहल्ला खेड़ा, थाना बरहन निवासी आरोपी अरविंद पुत्र मुन्ना लाल ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया, उसके साथ कई बार दुराचार किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 लाख 40 हजार रुपये निकलवा लिए।

Also Read – मकान बेचने के नाम पर 10 लाख हड़पने और चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष की कैद

वादी का यह भी आरोप था कि इस घटना का पता चलने पर जब वह अपनी पुत्री को लेकर आरोपी के घर गया, तो आरोपी के पिता मुन्ना लाल ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायालय में विचारण के दौरान वादी मुकदमा, पीड़िता और डॉ. ममता किरन सहित कुल पांच गवाहों को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव कांत गौतम ने अपने तर्कों के माध्यम से अदालत का ध्यान मामले की विसंगतियों की ओर आकृष्ट कराया।

अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है।

इसके अतिरिक्त, मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट में पीड़िता के बालिग होने की पुष्टि हुई और संबंधित चिकित्सक द्वारा भी दुराचार होने की कोई चिकित्सीय पुष्टि नहीं की गई।

इन सभी तथ्यों, साक्ष्यों की कमी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मुख्य आरोपी अरविंद को दुराचार व अवैध वसूली सहित अन्य धाराओं में तथा उसके पिता मुन्ना लाल को धमकी देने के आरोप से बरी करने का आदेश दिया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी बरी, गवाही में मिला गंभीर विरोधाभास

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *