लैपटॉप ठगी मामले में देहली पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत, शिकायतकर्ता से हुआ था समझौता

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आगरा/नई दिल्ली।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लैपटॉप ठगी के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दो आरोपियों, अमित भाटिया और अनिल कुमार को जमानत दे दी है।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-06 माननीय कौतुक भारद्वाज की अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते और रिकवरी पूरी होने के आधार पर यह राहत प्रदान की है।

यह मामला नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 26/2026 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112(2), 318(4) और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता को धोखा देकर लैपटॉप मंगवाए और फिर लैपटॉप लेकर भाग गए।

16 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान, आरोपियों के वकील के के शर्मा और मोहित शर्मा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 11 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत (जेसी) में हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

बचाव पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो चुका है। कथित रूप से ठगे गए लैपटॉप शिकायतकर्ता को वापस कर दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें 20,000/- रुपये का मुआवजा भी दिया गया है।

अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शिकायतकर्ता, प्रदीप कुमार ने इसकी पुष्टि की और कहा कि उन्हें 20,000/- रुपये की राशि मिल गई है तथा यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) से आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता पर सवाल किया।

आईओ ने बताया कि बरामदगी पूरी हो चुकी है और आरोपियों की जरूरत केवल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) की कार्यवाही के लिए है।

इस पर अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी आरोपी को केवल इस आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि उसकी टीआईपी होनी है। यह कार्यवाही आरोपियों के जमानत पर रिहा होने के बाद भी की जा सकती है।

अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपियों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और यह उनकी पहली जमानत याचिका है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अमित भाटिया और अनिल कुमार को 40,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी।

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अदालत ने जमानत के साथ निम्नलिखित शर्तें भी लगाई हैं:

1. आरोपी बुलाए जाने पर प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित होंगे।

2. आरोपी किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

3. आरोपी अपने स्थायी और वर्तमान पते सहित सभी उपलब्ध पते प्रमाण के साथ देंगे।

4. आरोपी लिखित में देंगे कि पता या मोबाइल नंबर बदलने की स्थिति में वे जांच अधिकारी को सूचित करेंगे।

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विवेक कुमार जैन
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