आगरा/प्रयागराज: १६ जुलाई ।
भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ‘रावण’ की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टल गई है।
आज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, आवेदक चंद्रशेखर के वकील ने अपनी दाखिल याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका सहारनपुर की एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से अपने खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।
Also Read – चेक बाउंस मामले में एसीजेएम -7 ने आरोपी को किया तलब
यह मामला 9 मई 2017 को सहारनपुर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर से जुड़ा है। हाल ही में 10 मार्च 2025 को सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट ने चंद्रशेखर आज़ाद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
इसी निचली अदालत के फैसले को अब चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट मामले में आहूजा अस्पताल के संचालक डॉ. दंपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत - August 2, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 के आर्म्स एक्ट मामले में खालिस्तान कमांडो फोर्स के गुर्गे सुखविंदर सिंह ढिल्लो को दी जमानत - August 2, 2026
- हर्ष फायरिंग के लिए नहीं मिलता हथियार का लाइसेंस, कारतूसों का हिसाब रखना अनिवार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 2, 2026




