आगरा: १५ जुलाई ।
आगरा की एक अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में संज्ञान लेने से पहले आरोपी का पक्ष जानने के लिए समन जारी किए हैं। एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार ने डौकी, आगरा निवासी सुमित दीक्षित पुत्र राजेश दीक्षित के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, वादी दीपक कुमार दीक्षित पुत्र रवि दत्त दीक्षित (निवासी डौकी, आगरा) ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अदालत में एक मुकदमा दायर किया है।
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वादी ने आरोप लगाया है कि एक ही गांव के होने के कारण उनकी और आरोपी की आपस में दोस्ती थी। वादी ने बताया कि आरोपी ने अपनी अत्यधिक आवश्यकता बताते हुए उनसे 3,24,500/- रुपये उधार लिए थे और जल्द ही वापस करने का वादा किया था।
दीपक कुमार दीक्षित के अनुसार, लंबे समय तक उधार की राशि न चुकाने पर जब उन्होंने तगादा किया, तो आरोपी ने उन्हें उक्त राशि का एक चेक दिया। जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर हो गया।अदालत ने मुकदमे में संज्ञान लेने से पहले आरोपी का पक्ष जानने के लिए उसे समन जारी किए हैं।
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