आगरा: 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए दो आरोपी, कोर्ट ने भेजा जेल

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने दो व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

आरोपियों को आज विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

* आरोपियों की पहचान: जय प्रकाश उर्फ मुन्नेश (निवासी मैनपुरी) और राजेश कुमार (निवासी मैनपुरी)।

* धाराएं: आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

* मामला: आरोपियों पर एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए 40,000/- रुपये की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है।

कोर्ट की कार्यवाही:

एंटी करप्शन टीम ने आरोपियों को आज, 22 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया। विवेचक ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपियों से पूछताछ की आवश्यकता है।

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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गिरफ्तारी मेमो का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर श्रेणी के हैं।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण) ने दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड स्वीकार करते हुए उन्हें 4 फरवरी 2026 तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।

कानूनी सहायता का प्रस्ताव:

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया।

उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, आरोपियों को निशुल्क विधिक सहायता (सरकारी वकील) का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आरोपियों ने इसे लेने से इंकार करते हुए बताया कि उनके द्वारा स्वयं के अधिवक्ता नियुक्त कर लिए गए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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