ज्ञानवापी विवाद: सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित, अगली तारीख 24 अगस्त

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आगरा/प्रयागराज।

वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण से जुड़ी एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी है।

न्यायालय ने यह कदम मामले के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उठाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है।

यह मामला ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ा है। याचिका में यह मांग की गई है कि कथित शिवलिंग वाले हिस्से को छोड़कर शेष वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए।

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यह सिविल पुनरीक्षण याचिका श्रृंगार गौरी मामले की पक्षकार राखी सिंह की ओर से दाखिल की गई है। इस याचिका के माध्यम से राखी सिंह ने वाराणसी की सिविल अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ (सिंगल बेंच) कर रही है।

अब इस प्रकरण में आगे की कानूनी कार्यवाही 24 अगस्त को होने वाली सुनवाई के बाद तय होगी।

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मनीष वर्मा
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