आगरा।
भैंस चोरी के एक मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 7 माननीय सुरजन सिंह की अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं।
आरोपी सोनू पुत्र इशाक उर्फ निसार, निवासी नई आबादी, थाना रकाबगंज, जिला आगरा का रहने वाला है।
सदर बाजार थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी मुकदमा करण सिंह निवासी नौलखा के बाड़े से 29 सितंबर 2026 की रात करीब तीन बजे अज्ञात चोर कीमती दुधारू भैंस चुरा ले गए थे।
चोर भैंस को अपने साथ लाए वाहन में लादकर ले गए थे और यह पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

मामले की विवेचना के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई भैंस बरामद न कर केवल 900/- रुपये बरामद दर्शाते हुए उसे जेल भेज दिया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता मो. फैजान ने पुलिस की बरामदगी और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दलीलें पेश कीं।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी सोनू का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
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