चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज ने की खारिज

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आगरा।

लोकसभा चुनाव की रंजिश के चलते फरसा और तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को कोई राहत नहीं दी।

जिला जज की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हरी राम एवं राजकुमार उर्फ खिल्ला की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए हैं। आरोपीगण ग्राम वास सुजान, थाना कागारोल के निवासी हैं।

थाना कागारोल में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी मुकदमा महावीर सिंह का आरोप था कि उनका छोटा भाई संजय 22 अगस्त 2026 की सुबह करीब 6 बजे घर से टहलने निकला था।

रास्ते में मोटरसाइकिल लेकर खड़े आरोपी राजकुमार, एकेंद्र और उनके अन्य साथियों ने लोकसभा चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर संजय को रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने फरसा और तलवार से संजय पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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संजय की चीख-पुकार सुनकर परिजन राजवीर, हरी ओम और दीपक बीच-बचाव के लिए दौड़े तो हमलावरों ने उन पर भी धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे वे भी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के संबंध में वादी की तहरीर पर पुलिस ने 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था।

अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, पुष्पेंद्र पचौरी और हरसुल राठौर ने अपराध की गंभीरता और चोटों की स्थिति का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया।

अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और वादी पक्ष के वकीलों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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विवेक कुमार जैन
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