आगरा।
बाइक चोरी के मामले में पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्य, स्वतंत्र गवाह और वैज्ञानिक प्रमाण पेश न किए जाने पर अदालत ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शारिब अली की अदालत ने सुनाया।
थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 13 नवंबर 2019 को उपनिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ शास्त्रीपुरम स्थित सुनारी चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।
उसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। मोड़ पर बाइक फिसलने के कारण वे गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने मौके से संजय जैन उर्फ संजय कालिया को हिरासत में ले लिया, जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे।
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पुलिस के अनुसार, संजय के कब्जे से दो मोबाइल फोन, 2130 रुपये नकद, एक चेन और एक बाइक बरामद हुई, जिसका इंजन व चेसिस नंबर मिटा हुआ था।
पूछताछ के दौरान संजय ने अपने फरार साथियों के नाम अंकुश सिंघल उर्फ अंकुश मंगल और चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू सरदार बताए थे। विवेचना पूरी करने के उपरांत पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा सहित चार गवाह अदालत में पेश किए गए।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता दिनेश नौहबार ने पैरवी करते हुए दलीलें दीं कि पुलिस मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह अथवा ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रही है।
अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों की कमी और बचाव पक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश दिए।
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