अमानत में खयानत आरोप में दुकानदार अदालत में तलब
वर्ष 2019 में साधु मोबाइल खरीदने गये थे,दुकान मालिको ने फाइनेंस कराने के नाम आधार,पैनकार्ड, बैंक की पास बुक ले ली थी
साधु का फाइनेंस निरस्त बता उनके कागजों पर दूसरे को कर दिया था फाइनेंस
आगरा 06 नवंबर ।
साधु/सन्यासी कें कागजो के आधार पर अन्य को मोबाइल का फाइनेंस करने पर अमानत में खयानत आरोप में एसीजेएम प्रथम माननीय पंकज कुमार ने रोशनी मोबाइल वर्ल्ड सैक्टर 9 आवास विकास कॉलोनी के प्रोप्राइटर यश मलिक एवं गोलू मलिक को अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं ।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा गोपाल नरायन पम्बू पुत्र नरायन प्रसाद निवासी कमला नगर ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह साधु सन्यासी हैं । वह अपने भरण पोषण हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं ।

मार्च 2019 में मोबाइल की जरूरत होने पर उन्होने रोशनी मोबाइल वर्ल्ड सैक्टर 9 आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा पर जा कर मोबाइल फाइनेंस की बात की । मोबाइल शॉप कें मालिको ने दस हजार वाला मोबाइल फाइनेंस कराने के नाम पर उनसे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक की पास बुक की कॉपी ले ली और उन पर दस्तखत करा लिए ।
नेटवर्क नहीँ आने का बहाना बना कर दूसरे दिन आने को कहा। दूसरे दिन फोन कर बताया कि आपकी फाइल फाइनेंस वालो ने निरस्त कर दी हैं, उसके बाद वादी उस दुकान पर नहीँ गया।
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9 दिसम्बर 2019 को वादी को लोन के किश्त जमा नहीं होनें की सूचना मिली । जिस पर वादी ने जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि, मोबाइल शॉप के मालिक यश मलिक एवं गोलू मलिक ने वादी के कागजातो के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फाइनेंस करा दिया था।
सिकंदरा थानें एवं पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर वादी द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत नें अमानत में खयानत आरोप में यश मलिक एवं गोलू मलिक को अदालत में तलब करने के आदेश दिये है ।
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